देश में लॉकडाउन का चौथा फ़ेज़ शुरू हो गया है. अब लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा. ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज मीडिया को जानकारी दी है कि दिल्ली में इस दौरान क्या बंद रहेगा और किन क्षेत्रों में रियायतें दी जाएंगी. सीएम केजरीवाल ने कहा कि अब तक दिल्ली में 10,054 कोरोना के मामले दर्ज हो चुके हैं. वहीं, 160 लोगों की मौत हो चुकी है. कोरोना वायरस से लड़ाई काफ़ी लंबी चलेगी. लॉकडाउन हमेशा नहीं रह सकता. ऐसे में हमें अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे खोलना पड़ेगा. 

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शर्तों के साथ इन्हें मिली इजाज़त- 

-रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन सिर्फ़ होम डिलिवरी ही हो सकेगी, स्पोर्ट्स कॉम्लेक्स और स्टेडियम खुलेंगे लेकिन यहां मैच के दौरान दर्शक नहीं आ सकेंगे. 

-ट्रांसपोर्टेशन को खोला जाएगा. ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, साइकिल रिक्शा को अनुमित होगी लेकिन केवल एक ही पैसेंजर बैठ सकेगा. टैक्सी, कैब को भी अनुमित रहेगी लेकिन सिर्फ़ दो ही पैसेंजर बैठ सकेंगे. 

-ग्रामीण सेवा, फ़टफ़ट सेवा और इको फ़्रेंडली सेवा को अनुमति होगी लेकिन इसमें भी दो ही पैसेंजर बैठ सकते हैं. वहीं, मैक्सी कैब में पांच पैसेंजर और आटीवी में 11 पैसेंजर को बैठने की अनुमति होगी. हालांकि, ये ड्राइवर की ज़िम्मेदारी होगी कि सवारी उतरने के बाद वो पैसेंजर वाले एरिया को डिस्इनफ़ेक्ट करे. एग्रीगेटर्स को कार पूलिंग या कार शेयरिंग की अनुमित नहीं है. 

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-दिल्ली में बस सेवा शुरू होगी लेकिन एक बस में 20 से ज़्यादा पैसेंजर नहीं बैठ सकते हैं. बस में चढ़ने के पहले हर पैसेंजर की स्क्रीनिंग होगी. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन करने की ज़िम्मेदारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की होगी. 

-दिल्ली में गाड़ियों और लोगों की आवाजाही हो सकेगी. हालांकि, कार में दो लोग और टू-व्हीलर पर सिर्फ़ एक राइडर ही बैठ सकता है. 

-सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफ़िस अपने पूरे स्टॉफ़ के साथ खुलेंगे. हालांकि, प्राइवेट ऑफ़िसों को वर्क फ़्रॉम होम की कोशिश करनी चाहिए. 

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-सभी मार्केट खुलेंगे, लेकिन मार्केट और मार्केट कॉम्पलेक्सेस में दुकानें ऑड-ईवेन के हिसाब से खुलेंगी. हालांकि, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें रोज़ खुलेंगी. सभी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन करने की ज़िम्मेदारी दुकानदार की होगी. 

-सभी इंडस्ट्री खुलेंगी लेकिन टाइमिंग में बदलाव किया गया है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी शुरू हो सकेगी लेकिन उसमें सिर्फ़ दिल्ली में रहने वाले मज़दूर ही काम कर सकेंगे. 

-शादियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 50 मेहमान ही आ सकते हैं, अंतिम संस्कार में 20 लोगों को अनुमिति होगी. 

-बॉर्डर पर हेल्थ वर्कर्स को बिना रोकटोक आवाजाही की अनुमति होगी. साथ ही गुड्स और कार्गो ट्रक्स को आने-जाने की अनुमति होगी. 

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-सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य है. 

इन सेवाओं पर रोक जारी- 

-मेट्रो, शैक्षणिक संस्थान, होटल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे. 

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-सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्टस, एंटरटेनमेंट, एकेडमी, सांस्कृतिक, धार्मिक या फिर किसी भी प्रकार की बड़ी गैदरिंग नहीं होंगी. 

-सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, नाई की दुकानें, स्पा और सैलून बंद रहेंगे, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक निकलने पर रोक है. 

-65 साल से ऊपर की उम्र के लोग, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और जिन लोगों को बीमारियां हैं, उनके घर से बाहर निकलने पर रोक है. 

-कंटेनमेंट ज़ोन के अंदर आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर किसी भी एक्टिवटी को परमिशन नहीं दी गई है.