तमिलनाडु में यदि आप सड़क पर गाड़ी ले कर निकल रहे हैं, तो गाड़ी के कागज़ के साथ-साथ अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेना न भूले. अगर आप ऐसा नहीं करते, तो मद्रास हाई कोर्ट के फ़ैसले के अनुसार आप पर 500 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है.
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ये नियम आज से तमिलनाडु में प्रभावी ढंग से लागू हो गया है. कानून तोड़ने वालों के ख़िलाफ़ जुर्माने के साथ-साथ 3 महीने कैद का प्रावधान भी किया गया है. Tamil Nadu Lorry Owners Federation की तरफ़ से कोर्ट में याचिका डाली गई थी कि वो लाइसेंस की अनिवार्यता को ख़त्म करे, जिसे ठुकराते हुए कोर्ट ने ड्राइविंग के समय लाइसेंस की मूल की अनिवर्यता को बरकार रखा है.
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इस बाबत राज्य सरकार की तरफ़ से एक नोटिफ़िकेशन भी जारी किया गया है, जिसमें लोगों से कहा गया है कि वो ड्राइविंग के समय अपने साथ अपना ओरिजनल लाइसेंस ज़रूर रखें. इसके साथ ही इस नोटिफ़िकेशन में बताया गया था कि मंगलवार तक किसी से लाइसेंस नहीं मांगा जाएगा. इस बाबत कोर्ट पहले ही प्रशासन को निर्देश दे चुका था कि 5 सितंबर तक वो इस नियम को लागू न करे.