भारत में कोरोना वायरस में मामले तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं. देश में कोरोना सक्रमितों की संख्या बढ़कर 190,791 हो गई है. जबकि 5,408 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं अब तक 91,855 मरीज़ ठीक हो चुके हैं. भारत में इस समय कोरोना के 93,528 एक्टिव मामले हैं, इनमें से 8,944 संक्रमितों की हालात गंभीर है.    

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक़, देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 8,392 नए मामले सामने आए हैं. इस दौरान कुल 230 लोगों की मौत भी हुई है.  

आइये जानते हैं देशभर से कोरोना को लेकर कौन-कौन सी ख़बरें सामने आ रही है-    

1) आज से देश भर में 30 जून तक ‘अनलॉक-1’ लागू हो चुका है. देश में लॉकडाउन के 4 चरणों के बाद अनलॉक की गाइडलाइन प्रभावी हो गई हैं. इसके तहत कई तरह की छूट भी दी गई हैं. आज से देश भर में 200 नॉन एसी स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी.  

2) कोरोना वायरस से जूझते-जूझते हमें 4 महीने पूरे हो गए हैं. भारत में कोरोना वायरस का पहला मरीज़ 30 जनवरी को केरल में सामने आया था, उसके बाद 31 मई तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.82 लाख से अधिक हो गई.  

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3) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के मुताबिक़, देश में अब तक कुल 38,37,207 कोरोना सैंपल का परीक्षण किया जा चुका है. देश में पिछले 24 घंटों में 1,00,180 कोरोना सैंपल का परीक्षण किया गया है. 

4) भारतीय आयु्र्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, मुंबई के ये वैज्ञानिक कुछ दिन पहले दिल्ली आए थे. रविवार सुबह उनमें संक्रमण की पुष्टि हुई. सीके बाद अब ICMR की पूरी इमारत को संक्रमण मुक्त किया जा रहा है.  

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5) विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ‘INS जलाश्व’ आज श्रीलंका के कोलंबो पहुंच गया है, इस दौरान ये जहाज लगभग 700 भारतीय नागरिकों वापस लाएगा. इससे पहले ‘INS जलाश्व’ मालदीव से 1286 भारतीय नागरिकों को भारत लेकर आय़ा था 

6) दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर आज भी गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं. यात्रियों का कहना है कि राज्य सरकार ने रविवार को घोषणा की थी कि अंतर-राज्यीय यात्रा की अनुमति है, लेकिन आज अनुमति नहीं दी जा रही. हमारे पास कोई पास भी नहीं हैं. 

7) हरियाणा सरकार ने 30 जून तक राज्य के सभी कंटेनमेंट ज़ोन में लॉकडाउन जारी कर दिया है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, ज़िला मजिस्ट्रेट और संबंधित विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित क्षेत्र खोले जाने हैं.