कोरोना वायरस के कारण दुनिया के तमाम देशों में स्थिति बिगड़ती जा रही है. इटली में हालात अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा ख़राब हैं. जिसे देखते हुए इटली में लॉकडाउन है. बावजूद इसके कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है. ऐसे में अब सरकार ने तेवर और कड़े कर लिये हैं. सरकार ने साफ़ कर दिया है, जो भी लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे उन्हें 21 साल तक की जेल हो सकती है. 

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nationalpost की रिपोर्ट के मुताबिक़, जो लोग सेल्फ़-आइसोलेशन फ़ॉलो नहीं कर रहे और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर पहले से ही जुर्माना लगाया जा रहा है. लेकिन Metro And Other Outlets की रिपोर्ट्स के मुताबिक़, अब ऐसे लोगों के खिलाफ़ और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

इटली में अभी जो कानून है कि उसके अंतर्गत जिन लोगों में वायरस के लक्षण पाए गए हैं और सेल्फ़-आइसोलेशन में जाने से इंकार कर रहे हैं, उन पर दूसरों को नुक़सान पहुंचाने का केस बन सकता है- इसके तहत 6 से 36 महीने तक की जेल हो सकती है. 

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इसके साथ ही वो लोग जो वायरस से संक्रमित हैं और दूसरों को भी संक्रिमत कर रहे हैं. ऐसे में अगर किसी की मौत होती है तो उन पर ‘अंतरराष्ट्रीय हत्या’ का मुकदमा दर्ज होगा. इसके तहत 21 साल तक की जेल हो सकती है. 

डेली मेल के मुताबिक़, वकील Franco Coppi ने Italy’s Corriere Della Serra को बताया कि ‘अगर मैं संक्रमित हूं, मैं जानता हूं मैं हूं, और मैं दूसरों से मुलाक़ात कर रहा हूं बिना इसकी परवाह किये कि मैं उन्हें भी संक्रमित कर रहा हूं, तब इसे ‘Crime Of Injury’ माना जाएगा.’ 

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डेली मेल के अनुसार, ऐसा 2017 में पहले भी हो चुका है. रोम में एक शख़्स को जानबूझकर एचआईवी फ़ैलाने का दोषी पाया गया था और उसे 24 साल की जेल हुई थी. 

इटली कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से एक है. रविवार को ही यहां 24 घंटे के अंदर 368 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना वायरस से देश में मरने वालों का आकड़ा 1800 से अधिक हो गया है.