दिल्ली में पटाखे बैन कराकर सुप्रीम कोर्ट ने इस शहर के पर्यावरण को लेकर गंभीरता का परिचय दिया था और अब राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते अवैध निर्माण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्थानीय अधिकारियों को एक सुझाव दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने स्थानीय अधिकारियों को कहा कि वो सेंट्रल दिल्ली में अतिक्रमण हटाने के लिए करोल बाग में लगी 108 फुट ऊंची हनुमान प्रतिमा को एयरलिफ्ट करके दूसरी जगह लगाने पर विचार करें.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ ने एक NGO की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही. NGO ने महानगर के करोल बाग इलाके से अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को हटाने की मांग की है. उन्होंने कहा, ‘सोचिए कि क्या हनुमान जी की प्रतिमा को एयर लिफ्ट करके हटाया जा सकता है? एलजी से बात कीजिए. आपको पता है अमेरिका में कई गगनचुंबी इमारतों को ऐसे ही री-लोकेट किया जाता है.’

अदालत ने कहा कि नगर निगम अगर एक स्थान पर भी दिखा दे कि कानून लागू किया जा रहा है, तो दिल्ली के लोगों की मानसिकता बदल सकती है. नगर निगमों को क़ानून लागू करने के लिए काफ़ी अवसर दिए गए लेकिन कोई भी ऐसा करना नहीं चाहता.
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 24 नवम्बर तय की है. अगर अदालत ने हनुमान जी की मूर्ति को री-लोकेट करने का फ़ैसला किया तो भावनाएं आहत होने के दौर में कई लोगों के भड़कने की संभावना पुख़्ता हो जाएगी.