देश में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए शराब की दुकानों को खोलने की इजाज़त दी थी. उसके बाद शराब की दुकानों पर ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिली. उनके बाहर कस्टमर्स की लाइन कई किलोमीटर तक लग गई थी. इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग का भी लोगों ने ख़्याल नहीं रखा. इससे लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण होने का ख़तरा भी बढ़ गया था.
इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक नया तरीका निकाला है, वो है ई-टोकन का. अब जिस शख़्स को शराब ख़रीदनी है उसे ऑनलाइन टोकन लेना होगा. इसके लिए उसे अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर देना होगा. उसके बाद उसे एक ई-टोकन मिलेगा, जिसमें ये लिखा होगा कि वो कब जाकर अपनी पास की दुकान से शराब ख़रीद सकता है. इसके लिए सरकार ने एक वेबसाइट भी ओपन की है.
इसकी मदद से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सकेगा और कोरोना वायरस का ख़तरा भी कम होगा. साथ ही लोगों को शराब ख़रीदने के लिए लंबी-लंबी लाइन्स में भी नहीं लगना पड़ेगा.
वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के आबकारी विभाग ने एक नया नियम लागू किया है. इसके तहत शराब की दुकान पर आए कस्टमर्स की उंगली पर वो इंक लगाई जा रही है, जिसका इस्तेमाल वोट के लिए किया जाता है.
आबकारी विभाग के अधिकारी ने ANI से कहा- ‘ज़िले में शराब ख़रीदने के लिए आने वाले लोगों की उंगली पर अमिट स्याही लगाई जा रही है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर उन्हें ट्रेस किया जा सके.’
MP: Indelible ink is being applied to index finger of buyers coming to purchase liquor,in Hoshangabad dist.Excise officer Hoshangabad,Abhishek Tiwari says “It’s being done to trace people in near future if needed. Register with their details is also being maintained on all shops” pic.twitter.com/WjoS7W5GYf
— ANI (@ANI) May 8, 2020
उन्होंने ये भी बताया कि, Non Containment ज़ोन में ही शराब की दुकानें खोली गई हैं, जिनकी संख्या 50 है. ग्राहकों को शराब ख़रीदते समय अपना नाम और पता भी रजिस्टर में नोट करवाना होगा.
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