केन्द्र सरकार ने बीते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया कि उन्होंने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के यात्रियों का किराया नहीं दिया है.

28 मई को मज़दूरों के हालात पर दायर की कई PIL पर सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने Virtual Hearing की. केन्द्र सरकार की तरफ़ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यात्रियों का किराया, श्रमिक ट्रेन शुरू होने वाले राज्य और गंतव्य राज्य मिलकर उठा रहे हैं.

बीते 1 मई को भारतीय रेलवे ने मज़दूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की थी. एक रिपोर्ट के अनुसार, 2 मई को जारी किए गये रेलवे के नोटिफ़िकेशन के मुताबिक़, राज्य सरकारों को यात्रा का किराया यात्रियों से लेकर रेलवे को सौंपना था. इस निर्णय पर काफ़ी बवाल हुआ जिसके बाद केन्द्र सरकार ने किराया 85-15, केन्द्र और राज्य में विभाजित करने का निर्णय लिया.
सुप्रीम कोर्ट ने बीते गुरुवार को मज़दूरों की बदहाली पर ग़ौर करते हुए कई निर्देश दिए.