सरकार कार चलाने और उसमें बैठे लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कार में दोनों फ्रंट एयरबैग की अनिवार्य करने पर विचार कर रही है. इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक ड्राफ़्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके बाद से आगे की दोनों सीट्स पर Airbag होना ज़रूरी हो जाएगा. ऐसा होने के बाद किसी दुर्घटना के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है.

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अभी के नियम के मुताबिक़, कार में सिर्फ़ ड्राइविंग सीट में Airbag अनिवार्य है. हालांकि, महंगी गाड़ियों में अभी भी आगे की दोनों सीटों पर Airbag होता है मगर शुरुआती रेंज की कारों में ये सुविधा नहीं मिलती. अगर नया नियम आ जाता है तो ऐसी कारों की सुरक्षा बढ़ जायेगी.

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कार की टक्कर या कोई और दुर्घटना होने पर सबसे ज़्यादा ख़तरा आगे बैठे हुए इंसान और ड्राइवर को ही होता है. इस नियम का उद्देश्य यही है कि शुरुआती रेंज की कारों को ज़्यादा सुरक्षित बनाया जाए. भारत में सड़क दुर्घटना मौत का प्रमुख कारण है. 2019 में कुल 4 लाख 80 हज़ार दुर्घटनाएं हुईं जिनमें 1 लाख 51 हज़ार लोगों की मौतें हुईं.

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सरकार इन्हीं आंकड़ों को कम करने के लिए लगातार प्रयासरत है. Airbag होने से एक्सीडेंट के बाद होने वाली मौतों को कम किया जा सकता है.