अमेरिकी सरकार ने इस साल के अंत तक H-1B वीज़ा को रद्द कर दिया है जिसके कारण भारतीय पेशेवरों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है. ऐसा इसलिए क्योंकि वे इस वीज़ा सिस्टम के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक रहें हैं.
1. H-1B वीज़ा क्या है?
अमेरिका में काम करने के लिए आपको इस वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है. इसका उपयोग कंपनियां दूसरे देशों के ‘अत्यधिक कुशल’ पेशेवरों को अमेरिका में नौकरी देने के लिए करती है. इसका ख़र्च भी कंपनियां उठाती है.
2. ‘अत्यधिक कुशल’ का क्या अर्थ है?
इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को किसी ख़ास क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव है या उसके पास किसी ख़ास विषय पर विशिष्ट ज्ञान है और उसी क्षेत्र में स्नातक की डिग्री है.
3. इस वीज़ा के तहत किसी व्यक्ति को क्या लाभ मिलते हैं?
इसके तहत उन्हें एक सामाजिक सुरक्षा नंबर (Social Security Number), एक ड्राइविंग लाइसेंस और कार और मकान ख़रीदने/किराए पर लेने की आज़ादी मिलती है. इसके अलावा वो अमेरिका में एक बैंक खाता भी खोल सकते हैं.

4. वीज़ा कब तक मान्य होता है?
3 साल. बाद में इसे 3 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है.
5. अगर व्यक्ति अपनी H-1B नौकरी खो देता है तो क्या होगा?
उसे 60 दिनों के भीतर अमेरिका छोड़ना होगा.
6. H1-B वीज़ा कैप क्या है?
अमेरिकी सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए वीज़ा की संख्या.

7. क्या अमेरिका से बाहर रहने वाले व्यक्ति को H-1B वीज़ा मिल सकता है?
हां, बिल्कुल. कंपनी को कर्मचारी के वीज़ा के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता है. फिर उन्हें (कर्मचारी) अपने देश में स्थित अमेरिकी दूतावास/वाणिज्य दूतावास में जाना होगा और स्टैम्प लगवानी होगी.
8. क्या H-1B वीज़ा धारक के लिए नौकरी बदलना संभव है?
हाँ. लेकिन नए नियोक्ता को भी वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा. साथ ही अगर उसी कंपनी के भीतर आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रूप से बदलती है तो आपको एक याचिका दायर करनी होगी. इसे ‘H-1B पोर्टेबिलिटी’ कहा जाता है.
9. H-1B वीज़ा धारक के परिवार की क्या स्थिति होती है?
वीज़ा धारक का निकटतम परिवार – पति / पत्नी और 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, H-4 वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके तहत वो देश में रह सकते हैं लेकिन उन्हें काम करने की अनुमति नहीं होती है (कुछ स्थितियों को छोड़कर).
10. विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए H-1B वीज़ा के लिए किसे अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती है?
विश्वविद्यालयों और संबंधित गैर-लाभकारी संस्थाओं, सरकारी अनुसंधान संगठनों और गैर-लाभकारी अनुसंधान संगठनों को.

H-1B के निलंबन का मतलब है कि कोई भी अमेरिकी कंपनी 2020 के अंत तक इस वीज़ा के तहत किसी विदेशी कर्मचारी को नियुक्त करने में सक्षम नहीं होगी. इस क़दम की दुनिया भर में भारी आलोचना हो रही है.