उन्नाव रेप केस के आरोपी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट ने उम्रकैद की सज़ा सुनाई है. कोर्ट ने साथ ही पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है. अदालत ने सीबीआई को पीड़ित व उसके परिवार को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने व पीड़ित परिवार को सुरक्षित घर मुहैया कराने के निर्देश भी दिए हैं.

कोर्ट ने सज़ा सुनाई तो सेंगर ने जज के सामने जोड़ लिए हाथ
इस मामले में अदालत ने विधायक सेंगर की मोबाइल लोकेशन को अहम सबूत माना. इस दौरान अदालत ने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि पीड़िता को शशि सिंह ही दोषी विधायक के पास लेकर गई थीं. सेंगर को आईपीसी की धारा 376, सेक्शन 5(c) और पॉक्सो ऐक्ट के तहत दोषी करार दिया गया है.

साल 2017 में नाबालिग से किया था रेप
सेंगर ने साल 2017 में एक युवती का अपहरण कर उस के साथ बलात्कार किया था. यूपी की बांगरमऊ विधानसभा सीट से चौथी बार विधायक बने सेंगर को इस मामले के बाद अगस्त 2019 में बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था. अदालत ने 9 अगस्त को विधायक और शशि सिंह के ख़िलाफ़ आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, बलात्कार और पॉक्सो कानून से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए थे.

पीड़िता को जान से मारने की थी कोशिश
सेंगर पर ये भी आरोप हैं कि उसने इसी साल जुलाई माह में पीड़ित युवती जान से मारने की कोशिश भी की थी. 28 जुलाई षड्यंत्र के पीड़िता की कार को ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई थीं. इस दुर्घटना में पीड़िता की दो रिश्तेदार मारी गईं थीं.

सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले में दर्ज सभी पांच मामलों को 1 अगस्त को उत्तर प्रदेश में लखनऊ की अदालत से दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित किया था. सर्वोच्च अदालत ने निर्देश दिया था कि रोजाना आधार पर सुनवाई की जाए.