ये भी पढ़ें: ये है भारत का एकलौता ऐसा किला, जहां बिना किराया दिए दशकों से रह रहे हैं हज़ारों लोग
क्या होता है रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement)?
रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) को लीज़ एग्रीमेंट के रूप में भी जाना जाता है. ये संपत्ति के मालिक (मकान मालिक) और किराए पर लेने वाले किरायेदार के बीच एक लिखित अनुबंध है. समझौते में वो नियम और शर्तें शामिल होती हैं, जिनके आधार पर संपत्ति को किराए पर दिया जाता है.
मसलन, संपत्ति का विवरण (पता, प्रकार और आकार), मासिक किराया, सिक्योरिटी डिपॉसिट, उद्देश्य जिसके लिए संपत्ति का उपयोग किया जा सकता है (आवासीय या वाणिज्यिक) और समझौते की अवधि. एक बार एग्रीमेंट पर साइन हो जाएं, तो समझौता मकान मालिक और किरायेदार दोनों के लिए बाध्यकारी होता है. साथ ही, इसमें वो शर्तें भी शामिल होती हैं, जिसके तहत एग्रीमेंट तय अवधि से पहले भी समाप्त हो सकता है.
11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट क्यों होता है?
रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) अधिकतर 11 महीने के लिए साइन किए जाते हैं. इसके पीछे वजह है स्टांप ड्यूटी और अन्य शुल्क. दरअसल, पंजीकरण अधिनियम,1908 के अनुसार, यदि लीज़ की अवधि 12 महीने से अधिक है, तो लीज़ एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है. यदि किसी समझौते का रजिस्ट्रेशन कराया गया है, तो उसके लिए स्टांंप शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा.
बस इन तमाम फ़ीस को चुकाने से बचने के लिए कई मकान मालिक और किरायेदार आपसी सहमति से समझौतों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं. यदि आप एक लीज़ एग्रीमेंट करना चाहते हैं, तो किरायेदार और मकान मालिक इसकी लागत साझा करने के लिए सहमत हो सकते हैं.