23 मार्च को दिल्ली के सीएएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में कर्फ़्यू लगाने का ऐलान किया था. साथ ही उन्होंने बतया था कि, दिल्ली सरकार इसका उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी. इसी के साथ ही दिल्ली के बॉर्डर को भी सील कर दिया गया था. दिल्ली में सिर्फ़ ज़रूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही राज्य में कहीं आने-जाने की इजाज़त है. इसके लिए इन लोगों को कर्फ़्यू पास दिए जा रहे हैं.

इनके बिना दिल्ली में कोई शख़्स कहीं आ-जा नहीं सकता. यहां तक कि एनसीआर से आने वाले लोगों पर भी ये नियम लागू है. चलिए जानते हैं कि कर्फ़्यू पास से जुड़े सभी सवालों के जवाब. 

किसे मिलेगी छूट? 

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ऐसे लोग जो नागरिकों को ज़रूरी सेवाओं को प्रदान करने में जुटे हैं, उन्हें किसी भी तरह के पास की ज़रूरत नहीं. उनका आईडी कार्ड ही काफ़ी है. मीडिया वालों को भी छूट दी गई है. उन्हें बस अपना आईडी कार्ड साथ रखना होगा. इस दौरान सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स पर भी रोक लगा दी गई है.

कर्फ़्यू पास कैसे प्राप्त करें? 

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प्राइवेट सेक्टर के लोग जो ज़रूरी सेवाओं को प्रदान करने में सरकार का हाथ बंटा रहे हैं, उन्हें कर्फ़्यू पास दिया जा रहा है. दिल्ली में रहने वाले लोग अपने ज़िले के डीसीपी ऑफ़िस से इसे हासिल कर सकते हैं. वहीं, एनसीआर के लोग यहां से अपना पास बनवा सकते हैं:

गुरुग्राम-मानेसर: डीसीपी कार्यालय, दक्षिण-पश्चिम ज़िला वसंत विहार. 


फ़रीदाबाद: डीसीपी कार्यालय, दक्षिण-पूर्व ज़िला, सरिता विहार. 

गाज़ियाबाद: डीसीपी कार्यालय, शाहदरा ज़िला, शालीमार पार्क.

नोएडा: डीसीपी कार्यालय, पूर्वी ज़िला, आईपी विस्तार मंडावली

सोनीपत: डीसीपी कार्यालय, बाहरी-उत्तर ज़िला, समयपुर बादली 

बहादुरगढ़- झज्जर: डीसीपी ऑफ़िस बाहरी ज़िला, पीतमपुरा 

गैर-ज़रूरी यात्रा पर रोक 

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इस दौरान दिल्ली के सभी बॉर्डर सील रहेंगे और सिर्फ़ इमरजेंसी व्हीकल्स को ही आने दिया जाएगा. ज़रूरी सेवा के लिये आए लोगों को कर्फ़्यू पास देख कर ही दिल्ली में आने दिया जाएगा. गैर-ज़रूरी यात्रा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. 

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