दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 2017 के उन्नाव केस में बरख़ास्त किए गए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी क़रार दिया है.

बीते 28 जुलाई को सर्वाइवर की कार की दुर्घटना हो गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केस को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया था. ज़िला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा के सामने 5 अगस्त से रोज़ाना केस की सुनवाई हुई. सर्वाइवर ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, रंजन गोगोई को चिट्ठी लिखी थी जिसके बाद गोगोई ने उन्नाव केस से जुड़े सभी मामलों को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफ़र करने और 45 दिनों में जांच ख़त्म करने के निर्देश दिए थे.

सर्वाइवर के पिता को 3 अप्रैल, 2018 को तथाकथित तौर पर ‘ग़ैरक़ानू नी आर्म्स एक्ट’ में फ़ंसाया गया था. 9 अप्रैल को उनकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी.
रिपोर्ट्स के अनुसार सेंगर को अपने ग़ुनाहों के लिए उम्रक़ैद की सज़ा हो सकती है.