कोरोना वायरस के ख़तरे को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर से देशभर में लॉकडाउन 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है. लॉकडाउन का फ़ेज-2 मंगलवार 3 मई को ख़त्म हो रहा है. तीसरा लॉकडाउन 4 मई से 17 मई तक जारी रहेगा. हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि 14 दिन तक रेड ज़ोन में कोई राहत नहीं दी जाएगी. 

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इस बीच केंद्र सरकार द्वारा देश की कमज़ोर अर्थव्यवथा को पटरी पर लाने के लिए देशभर के 773 ज़िलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन में बांटा गया है. इसके तहत सरकार ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन में जनता को कुछ ज़रूरी चीज़ों से राहत देने की कोशिश भी की है. हालांकि, देश के सभी मेट्रो शहर रेड ज़ोन में रहेंगे क्योंकि वहां रिस्क ज़्यादा है. 17 मई तक देश में हवाई, रेल, मेट्रो व परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी. 

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आइये जानते हैं इन तीनों ज़ोन में जनता के लिए क्या खुलेगा? क्या नहीं? 

1- रेड ज़ोन 

देशभर के वो ज़िले जो कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं उन्हें रेड ज़ोन में रखा गया है. रेड ज़ोन में देशभर के 130 ज़िले शामिल हैं.  

क्या खुलेगा? 

रेड ज़ोन में दवाओं, फ़ार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण की विनिर्माण इकाइयों को सामाजिक दूरी के साथ अनुमति जारी रहेगी. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन जैसी सेवाएं चालू रहेंगी. ग्रामीण इलाकों के रेड ज़ोन में मनरेगा और उद्योगों को मंजूरी दी गई. कृषि से जुड़े काम जैसे बुवाई, कटाई के साथ-साथ मत्स्य पालन सहित पशुपालन के कामों को अनुमति होगी.

चिकित्साकर्मियों और मरीज़ों को एयर एंबुलेंस के माध्यम से परिवहन की अनुमति होगी. इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों, निराश्रितों, महिलाओं और बच्चों की देखभाल करने वाली संस्थाएं और आंगनवाड़ियों को छूट दी गई है. बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां और सहकारी समितियां खुली रहेगी. बिजली, पानी, दूरसंचार, डाक और कूरियर सेवा संचालित करने की अनुमति दी गई है. 

क्या नहीं खुलेगा? 

रेड ज़ोन में स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा हॉल, ऐतिहासिक स्मारक और सोशल गैदरिंग पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं होगी. साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवा उपलब्ध नहीं होगी. एक ज़िले से दूसरे ज़िले के बीच बस सेवा भी बंद रहेगी. स्पा, सैलून और बार्बर की दुकानें भी नहीं खुलेंगी.

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2- ऑरेंज ज़ोन 

देशभर के वो ज़िले जो कोरोना वायरस से आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं और जहां पिछले 14 दिनों में कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया है. उन्हें ऑरेंज ज़ोन में रखा गया है. ऑरेंज ज़ोन देशभर के 284 ज़िले शामिल हैं.   

क्या खुलेगा? 

ऑरेंज ज़ोन में, रेड ज़ोन में जो छूट दी गई हैं वो सभी जारी रहेगी. इसके अलावा, टैक्सी और कैब को ड्राइवर के अलावा 2 यात्रियों की अनुमति दी गयी है. ऑरेंज ज़ोन से ग्रीन ज़ोन वाले ज़िलों में विशेष अनुमति के बाद ही आने दिया जायेगा. पर्सनल फ़ोर व्हीलर में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो यात्री बैठ सकेंगे.जबकि दोपहिया वाहनों पर दूसरी सवारी की अनुमति नहीं होगी. ऑरेंज ज़ोन में ई-कॉमर्स को भी मंजूरी दी गई है.

क्या नहीं खुलेगा? 

ऑरेंज ज़ोन में स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा हॉल, ऐतिहासिक स्मारक और सोशल गैदरिंग पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं होगी. यहां दिशा निर्देशों के तहत बाकी सेवाएं जारी रहेंगी.

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3- ग्रीन ज़ोन 

देशभर के वो ज़िले जो कोरोना वायरस से सबसे कम प्रभावित हुए हैं और जहां पिछले 21 दिनों में कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया है. उन्हें ग्रीन ज़ोन में रखा गया है. ग्रीन ज़ोन देशभर के 319 ज़िले शामिल हैं. 

क्या खुलेगा? 

ग्रीन ज़ोन में सभी आर्थिक गतिविधियों में छूट दे दी गई है. सभी प्रकार के ऑफ़िस और फ़ैक्ट्रियों को शर्तों के साथ शुरू करने की मंजूरी दी गई है. बसों का परिचालन 50% तक बैठने की क्षमता के साथ किया जा सकता है. इस दौरान सभी संस्थानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के साथ ही समय-समय पर सैनेटाइज़ करने के नियम का पालन करना होगा. इस जोन में 50 प्रतिशत सवारी बसें चल सकेंगी. ग्रीन ज़ोन में शराब और पान की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी. शराब की दुकान में एक बार में 5 से अधिक लोग खड़े नहीं रह सकेंगे. किसी भी प्रकार के कार्यक्रम करने से पहले स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेनी होगी. इसमें सीमित लोग ही शामिल होंगे.

क्या नहीं खुलेगा? 

ग्रीन ज़ोन में स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा हॉल, ऐतिहासिक स्मारक और सोशल गैदरिंग पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं होगी.

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शुक्रवार शाम को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के तीसरे संस्करण (4 मई से 17 मई तक) की घोषणा की थी.