देशभर में तेज़ी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है. सरकार द्वारा लॉकडाउन-3 में इस बार कई अन्य छूट दी गई हैं. हालांकि, हवाई, रेल, मेट्रो व परिवहन सेवाओं के साथ ही स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा हॉल, ऐतिहासिक स्मारक और सोशल गैदरिंग पर भी रोक जारी रहेगी. 

सरकार ने इस बार लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब और पान मसालों की बिक्री को लेकर बड़ा ऐलान किया है. इस बार शराब की बिक्री पर लगी रोक हटा ली गई है. हालांकि, शराब की दुकानों को लॉकडाउन के दौरान कुछ नियम और शर्तों का पालन भी करना होगा. 

सभी ज़ोन में खुलेंगी शराब की दुकानें 

गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि, सभी ज़ोन (ग्रीन-ऑरेंज-रेड) में शराब की बिक्री की अनुमति दी गई है. इस दौरान दुकानदारों को विशेष ध्यान भी रखना होगा. दुकानों पर 5 से अधिक ग्राहकों के इकट्ठा होने पर सख़्त पाबंदी होगी. 6 फ़ीट की दूरी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना होगा.

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हालांकि, सरकार ने पहले ही साफ़ कर दिया कि कंटनमेंट ज़ोन में शराब की बिक्री पर रोक जारी रहेगी. कंटेनमेंट ज़ोन उन इलाकों को कहते हैं जिन्हें कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद सील कर दिया गया है. शराब की बिक्री सिर्फ़ एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी. मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स में शराब की बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगी. 

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पान मसालों की बिक्री पर भी हटी रोक 

शराब के साथ ही पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू की बिक्री पर लगी रोक को भी हटा लिया गया है. इस दौरान पान मसालों की दूकान पर लोगों को 6 फ़ीट की दूरी का पालन करना होगा और सड़क पर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा. सार्वजनिक जगहों पर इसका सेवन नहीं किया जा सकेगा.

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बता दें कि कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ देशभर में जारी लॉकडाउन के कारण शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी. इसके बाद देश के तमाम हिस्सों से शराब की बिक्री पर लगी रोक को हटाए जाने की मांग की जा रही थी. ज्ञांत हो कि शराब बिक्री केंद्र व राज्य सरकारों के रेवन्यू का सबसे बड़ा स्रोत है. 

नोट- शराब और गुटखा सेहत के लिए हानिकारक हैं, हम लोगों को इसके सेवन की सलाह नहीं दे रहे हैं.