महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है. Indian Express की एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने सरकारी दफ़्तरों में जीन्स, टी-शर्ट और स्लिपर पहनकर आने पर पाबंदी लगाई है. 

बीते 8 दिसंबर को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें कर्मचारियों के ड्रेस कोड के बारे में लिखा था. 

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जारी किए गए ऑर्डर के मुताबिक़,

‘ऐसा देखा गया है कि कई कर्मचारी ख़ास करके के Contractual कर्मचारी और सरकारी काम के लिए नियुक्त किए गए एडवाइज़र ऐसे कपड़े पहनते हैं जो सरकारी कर्मचारियों के लिए ठीक नहीं है. ये लोगों के दिमाग़ में सरकारी कर्मचारियों के बारे में ग़लत इम्प्रेशन बनाता है.’

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इस ऑर्डर में सरकारी कर्मचारियों को क्या पहनना चाहिए ये भी लिखा हुआ था. इस ऑर्डर के मुताबिक़, महिला सरकारी कर्मचारियों को साड़ी, सलवार, चुड़ीदार-कुर्ता, ट्राउज़र के साथ कुर्ता या शर्ट और दुपट्टा (अगर ज़रूरत है तो), पुरुष सरकारी कर्मचारियों को ट्राउज़र और शर्ट पहनना चाहिए.  

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इस ऑर्डर के मुताबिक़, डीप कलर, अजीबो-ग़रीब कढ़ाई पैटर्न या तस्वीरों वाले कपड़े पहनने पर पाबंदी होगी. कर्मचारियों को जीन्स, टी-शर्ट पहनने की भी मनाही होगी. 

महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों को किस तरह के जूते पहनने चाहिए, इसके बारे में भी ऑर्डर में जानकारी दी गई है. ऑर्डर के मुताबिक़, महिला कर्मचारी चप्पल, सैंडल या जूते पहन सकती हैं वहीं पुरुष कर्मचारी जूते या सैंडल पहन सकते हैं. दफ़्तर में स्लिपर पहनने पर भी पाबंदी लगाई गई है. 

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इसी के साथ हफ़्ते में एक दिन कर्मचारियों से खादी पहनने के लिए भी कहा गया है. शुक्रवार को खादी पहनना अनिवार्य होगा. ऑर्डर में ये भी कहा गया कि अगर कर्मचारियों के कपड़े ठीक नहीं होते तो इसका इनडायरेक्ट प्रभाव उनके काम पर भी पड़ता है.