देशभर में जब से नया ‘मोटर व्हीकल एक्ट’ लागू हुआ है कई लोगों ने तो चालान के डर से सड़कों पर गाड़ी निकालना ही बंद कर दिया है. जो चला भी रहे हैं वो 60 से ऊपर की स्पीड में गाड़ी चलाने से भी डर रहे हैं. 

ज़रा सोचिये कि 47 की स्पीड से गाड़ी चलाने के बाद भी अगर आपका चालान काट जाए तो क्या होगा? ऐसी ही एक घटना नोएडा में भी देखने को मिली. 

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दरअसल, नोएडा सेक्टर-25 में ट्रैफ़िक पुलिस ने स्पीड अधिक होने के चलते हार्डवेयर इंजीनियर मोहित शर्मा का चालान काट दिया. चालान 47 किमी प्रति घंटे की गति से वाहन चलाने के लिए काटा गया. चालान में लिखा गया है कि मोहित ने 40 किमी प्रति घंटा गति सीमा का उल्लंघन किया है. 

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नोएडा सेक्टर-22 के चौरा गांव निवासी मोहित को कुछ दिन पहले ट्रैफ़िक पुलिस से 2000 रुपये का चालान मिला. इस पर मोहित ने जब चालान को गौर से देखा तो पता चला कि 16 अगस्त को एलिवेटेड रोड के नीचे सेक्टर 31/25 चौराहे पर ओवरस्पीड कार चलाने को लेकर उनका चालान काटा गया है. इस दौरान उनकी कार की स्पीड 47 किमी घंटे बताई गयी है. 

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जबकि सीनियर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर में किसी भी रोड पर वाहन चलाने की गति 40 किमी प्रति घंटा निर्धारित नहीं की गई है. ट्रैफिक पुलिस ने जो चालान काटा है वह तकनीकी खराबी के कारण काटा है.

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मामला सामने आने के बाद एसपी ट्रैफ़िक ने जांच कराई तो इसमें तकनीकी गड़बड़ी की बात सामने आई. 

ट्रैफ़िक एसपी अनिल झा ने बताया कि, चालान ग़लती से काटा गया, जिसका हमें खेद है. नगरपालिका की हर सड़क पर चार पहिया वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 70 किमी प्रति घंटा गति निर्धारित की गई है. नोएडा में ऐसी कोई सड़क नहीं है जहां 40 किमी प्रति घंटा की अधिकतम स्पीड निश्चित हो.