कोरोना वायरस के चलते देशभर में क़रीब दो महीने से लॉकडाउन जारी है, लेकिन अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है. ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने नया नियम जारी किया है. इसके तहत सुनार की दुकानें, शोरूम एवं नकदी लेन-देन करने वाली लोन कंपनियों के ऑफ़िस में चेहरे से मास्क हटाना पड़ेगा ताकि वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में व्यक्ति का चेहरा रिकॉर्ड हो सके. राज्य पुलिस ने लोगों को 30 सेकंड के लिए मास्क हटाने के लिए कहा है ताकि सीसीटीवी कैमरों द्वारा उनकी तस्वीर ली जा सके.  

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इस क़दम का उद्देश्य इन स्थानों पर सुरक्षा को मज़बूत करना है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कैलाश मकवाना द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में लिखा गया है, ‘दुकानों या बैंकों को लूटने के बाद चोरों की पहचान किए बिना भाग जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, भले ही इन जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हों.’  

इसमें आगे कहा गया है कि ‘सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने क्षेत्रों में सीसीटीवी की जांच करवाएं और संबंधित लोगों को सुझाव दें कि अच्छी गुणवत्ता वाले कैमरों का उपयोग किया जाए.’  

एक बैंक के ग्राहक ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि, ‘ये एक अच्छा कदम है और ये अपराध पर लगाम लगाने में मदद करेगा. यदि कोई मास्क लगाकर बैंक में आता है, तो व्यक्ति को पहचानना मुश्किल होगा.’  

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गौरतलब है कि सोमवार से देशभर में धार्मिक स्थल, मॉल्स और रेस्टोरेंट दोबारा खोले गए हैं. इसे अनलॉक-1.0 कहा जा रहा है.  

बता दें, देश और मध्यप्रदेश दोनों में ही सार्वजिनक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य है. ये नया नियम सिर्फ़ सुरक्षा के चलते बैंकों या गहनों की दुकानों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. देश में कोरोना से बुरी तरह प्रभावित राज्यों में मध्य प्रदेश का सातवां स्थान है. यहां 10 हज़ार के क़रीब लोग संक्रमित हो चुके हैं. वहीं, 420 लोगों की मौत हो चुकी है.