नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार को दिल्ली के घरों से सीवेज शुल्क लेने के निर्देश दिये हैं.
NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, यमुना में अनट्रिटेड सीवेज डाला जा रहा है और इसलिए दिल्ली वालों से सीवेज चार्ज लिया जाना चाहिए.
ग्रीन पैनल ने कहा कि दिल्ली में 2.3 लाख लोगों ने सीवेज का कनेक्शन नहीं लिया है और इस वजह से यमुना में अनट्रीटेड वेस्ट जा रहा है.
एनजीटी के चेयरपर्सन, जस्टिस ए.के,गोएल ने कहा,
‘दिल्ली सरकार को सीवेज चार्ज लेने संबंधी, 24 अक्टूबर, 2019 को सुप्रीम कोर्ट के दिए ऑर्डर को लागू करना चाहिए.’
2015 में एनजीटी ने Polluter Pays Principle के आधार पर दिल्ली के सभी घरों से सीवेज चार्ज लेने के निर्देश दिये थे. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के ऑर्डर का मान रखा था और दिल्ली सरकार से शुल्क वसूलने को कहा था.
एनजीटी की पीठ ने ये भी कहा, ‘अगर यमुना को साफ़ करना है तो अनट्रीटेड वेस्ट को नदी में डालना बंद करना होगा. ये तभी संभव है जब Integrated Drain Management Cell ठीक से काम करे और अनट्रिटेड वेस्ट का यमुना में डालना बंद करवाये.’
दिल्ली सरकार ने इस बारे में कोई घोषणा नहीं किया है.
आपके लिए टॉप स्टोरीज़