अब हवाई सफ़र करते वक़्त विमान में किसी से बदतमीज़ी करना मंहगा पड़ सकता है. दरअसल, केंद्र सरकार ने विमान यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज़ से अहम कदम उठाते हुए, ‘नो फ़्लाई’ लिस्ट जारी की है. ये लिस्ट तीन स्तरीय होगी, इसे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के मद्देनज़र लाया गया है.

फ़्लाइट में दुर्व्यवहार की घटनाओं को 3 भागों में बांटा गया है, इन तीनों लेवल्स के हिसाब से ही दोषी के लिए हवाई यात्रा पर प्रतिबंध की सीमा भी तय की गई है.

नो फ़्लाई लिस्ट के अंतर्गत मौखिक तौर पर अभद्र व्यवहार करने पर 3 महीने का बैन है. दूसरे स्तर पर शारीरिक दुर्व्यवहार को शामिल किया गया है, जिसमें शारीरिक तौर पर अभद्र व्यवहार करने पर 6 महीने का प्रतिबन्ध लगाया गया है. तीसरे लेवल पर फ़्लाइट में सफ़र के दौरान अगर कोई किसी को जान से मारने की धमकी देता है या फिर किसी को नुकसान पहुंचाता है, और विमान को किसी भी तरह की क्षति पहुंचाने वाले को भी तीसरे लेवल की सज़ा दी जाएगी. अगर कोई शख़्स ये गलतियां करता है, तो उस पर 2 साल या फिर जीवनभर के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है.

विमान में बुरे बर्ताव की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक स्वतंत्र कमेटी भी बनाई जाएगी, उड्डयन मंत्री ने बताया कि रिटायर जिला जज की अध्यक्षता में बनने वाली ये कमेटी 30 दिन के भीतर आरोप तय कर सज़ा सुनाएगी.

Source : TOI

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