दिल्ली सरकार नवंबर 4 से 15 तक तीसरी बार ऑड-ईवन नियम लागू करने वाली है. इस दौरान नियम तोड़ने वाले को नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ जाएगा.
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ऑड-ईवन नियम को तोड़ना चालान के कम्पाउंड श्रेणी के अंतर्गत आता है, कम्पाउंड श्रेणी का सीधा मतलब है कि चालान मौके पर ही भरना पड़ेगा. दिल्ली सरकार चालान के इस दर को कम करने की बात कह रही है.
यातायात मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि चूंकी ऑड-ईवन दिल्ली से बाहर के गाड़ियों पर भी लागू होते हैं, इतने बड़े चालान दर नकारात्मक असर पैदा करेंगे. वो इस मामले की जांच करेंगे.
नियम को समझाते हुए सरकारी अधिकारी ने बताया, ‘मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 115 राज्य सरकार को गाड़ियों के इस्तेमाल रोकने का अधिकार देता है. दिल्ली सरकार इसी के तहत ऑड-ईवन निमय लागू करती है. पहले इस नियम को तोड़ने का न्यूनतम चालान 2,000 रुपये का बनता था, जो अब बढ़कर 20,000 रुपया हो गया है.’
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दिल्ली सरकार तीसरी बार ऑड-ईवन नियम 12 दिनों के लिए लागू करने वाली है. इस बीच इवन दिनांक दिन इवन नंबर से ख़त्म होने वाली गाड़ी संख्या को चलाया जा सकता है और ऑड दिनांक के दिन ऑड संख्या से ख़त्म होने वाली गाड़ी नंबर मान्य होंगे. शनिवार और रविवार को ऑड-इवन नियम लागू नहीं रहेगा. साथ ही साथ टू-व्हीलर गाड़ी, महिला चालक, दिव्यांग चालक, VIP गाड़ी, प्रशासन की गाड़ी और CNG इंधन पर चलने वाली गाड़ियों पर ऑड-इवन नियम लागू नहीं होगा.