पासपोर्ट के नियमों में बदलाव करते हुए विदेश मंत्रालय अब माता-पिता के साथ ही पति के नाम की अनिवार्यता को खत्म करने वाला है. इस बाबत विदेश मंत्रालय अधिकारीयों के साथ मीटिंग भी कर चुका है, जिसमें पासपोर्ट बनवाने को ले कर नई गाइडलाइन्स का ज़िक्र किया गया है. अगर ये नई गाइडलाइन्स पास हो जाती हैं, तो इसका फ़ायदा उन लोगों को होगा जो सिंगल पेरेंट्स की संतान हैं. अभी तक पासपोर्ट में माता-पिता का नाम लिखना अनिवार्य होता है.
इस बाबत विदेश मंत्रालय की 3 सदस्यीय टीम बाल विकास मंत्रालय से बात भी कर चुकी है, जिसमें पासपोर्ट बुकलेट में पर्सनल डिटेल को न उजागर करने को ले कर बात हुई.
अधिकारियों का कहना है कि कई मुद्दों पर सहमती बन चुकी है और मीटिंग की सिफ़ारिशों को विदेश मंत्रालय के पास भेज दिया गया है.
इन सिफ़ारिशों में उन देशों का भी हवाला दिया गया है, जहां पासपोर्ट में इस तरह की डिटेल नहीं होती. मंत्रालय के पास ऐसे कई मामले आये थे, जिनमें लोग पासपोर्ट में अपने पिता का नाम नहीं देना चाहते थे. ऐसे ही मामलों को ध्यान में रख कर मंत्रालय ने इस ओर कदम उठाने का फ़ैसला लिया.