देशभर में हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं से हम सभी वाकिफ़ हैं. कोई न कोई इल्ज़ाम लगाकर या फिर कभी-कभार बेबुनियाद बातों पर, भीड़ द्वारा लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है.
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रिपोर्ट्स के अनुसार, राजस्थान एसेंबली ने सोमवार को एंटी-मॉब लिंचिंग बिल पास किया. इस बिल के अंतर्गत लिंचिंग में शामिल लोगों को उम्रक़ैद और 5 लाख का हर्जाना देना होगा.
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बीजेपी विधायकों के विरोध के बीच Voice Vote द्वारा ये बिल पारित किया गया. ये बिल संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल द्वारा पिछले हफ़्ते स्टेट ऐसेंबली में पेश किया गया था. बिल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता(IPC) और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में मॉब लिंचिंग के लिए दी गई सज़ा काफ़ी नहीं है.
राज्य के बजट पर भाषण देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एंटी-मॉब लिंचिंग बिल लाने की घोषणा की थी.