हमारे देश में सड़क बनने में भले ही कई साल लग जाएं, पर टूटने में महीने ही लगते हैं. लेकिन इसके लिए आज तक किसी ठेकेदार पर उंगली उठाते नहीं देखा गया है. आये दिन ख़राब सड़कों की वजह से कई दुर्घटनायें होती रहती हैं. पर इन निर्माण कार्यों में लापरवाही करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा. समाचारपत्र में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने एक ऐसा प्रस्ताव स्वीकार किया है, जिसमें सड़क पर बने गड्ढे और Faulty डिज़ाइन के कारण हुई दुर्घटना के लिए रोड मालिकों को और कॉन्ट्रैक्टर्स को जुर्माना देना पड़ेगा. इस नियम को Motor Vehicles Amedment Bill में ही जोड़ा जायेगा. हालांकि, अभी तक जुर्माने की राशि तय नहीं की गई है.

इस अनुशंसा को बीते शुक्रवार को मंत्रियों की एक समिति के सामने पेश किया गया था. इस सिफ़ारिश में ये भी कहा गया है कि अपनी लापरवाही के कारण रोड कॉन्ट्रैक्टर्स इन दुर्घटनाओं के लिए ज़िम्मेदार हैं.

The Hindu में इस रिपोर्ट का एक अंश प्रकाशित किया गया है, जिसमें लिखा है कि:

समिति ने फ़ैसला किया है कि Motor Vehicles Amedment Bill 2016 सड़क के ख़राब हालत और डिज़ाइन की वजह से हुई दुर्घटना को दर्शा पाने में नाकाम था. इस लिए समिति ने इस नए प्रस्ताव का सुझाव दिया है. इसमें एक Penality Provision (Section 198A) का ज़िक्र किया गया है, जो दुर्घटनाओं के ज़िम्मेदार रोड कॉन्ट्रैक्टर्स और अन्य लोगों पर जुर्माना लगाएगा.
Indianexpress

आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के रिसर्च डिपार्टमेंट द्वारा एकत्रित आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले पांच सालों में ख़राब सड़कों की वजह से करीब 36,000 से भी ज़्यादा दुर्घटनायें हुई हैं. इन दुर्घटनाओं में जहां 13,000 लोगों की जान चली गई, वहीं 35,000 लोग गंभीर रूप से घायल हुए. इन सब के बीच ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का ये बिल लाना वाकई काबिले-तारीफ़ है. इसके बाद दुर्घटनाओं के लिए ज़िम्मेदार लोगों को सज़ा मिलेगी और कॉन्ट्रैक्टर्स लापरवाही बरतने में डरेंगे.