अपनी सहयोगी के साथ यौन शोषण के आरोप में ‘तहलका’ के फाउंडर और पत्रकार तरुण तेजपाल को कहीं से भी राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही. 4 साल पुराने मामले में गोवा की एक अदालत ने तरुण तेजपाल के ख़िलाफ़ आरोप तय करने के आदेश दिए. इससे पहले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज विजय पॉल ने तेजपाल की याचिका को ठुकराते हुए उनके ख़िलाफ़ लगे आरोप निरस्त करने का आवेदन खारिज कर दिया था.

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2013 में एक कार्यक्रम के दौरान उनकी सहयोगी ने गोवा के एक होटल में लिफ्ट के अंदर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था. अभियोजक के अनुसार कोर्ट 54 वर्षीय तेजपाल पर भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 342, 350, 354 A और B के तहत कार्यवाही करेगी. इस मामले को ले कर कोर्ट में अलगी सुनवाई 28 सितम्बर से शुरू होगी.

अभियोजक पक्ष के वकील फ्रांसिस्को तवोरा ने मीडिया को बताया कि ‘अदालत ने तेजपाल के साथ किसी तरह की नर्मी नहीं बरती है. इसके साथ ही अदालत ने निर्देश है दिया कि तरुण तेजपाल के ख़िलाफ़ आरोप जल्द से जल्द तय हों.

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