महिलाओं को मिडिल फ़िंगर दिखाने पर जेल हो सकती है, दिल्ली कोर्ट ने एक पुराने केस में ये फ़ैसला सुनाया है.
Times of India की रिपोर्ट के अनुसार, 21 मई, 2014 को एक महिला ने शिकायत दर्ज की थी कि एक आदमी ने उसे मिडिल फ़िंगर दिखाई थी और गंदी बातें कही थीं. जांच करने के बाद पुलिस ने IPC धारा 509 और 323 के तहत केस दर्ज किया था.
8 अक्टूबर 2015 को कोर्ट ने आदमी के ख़िलाफ़ चार्जेज़ लगाए. आरोपी ने ट्रायल की मांग की. ट्रायल के दौरान महिला के अलावा 3 और गवाह पेश किए, महिला ने गवाही देते हुए ये भी कहा कि आरोपी ने उसे थप्पड़ भी मारा था.
अपने डिफ़ेंस में आरोपी का कहना था कि उसे प्रॉपर्टी के झगड़े को लेकर फंसाया जा रहा है.
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, वसुंधरा आज़ाद ने कहा कि आरोपी की हरकतों से महिला के सम्मान को ठेस पहुंची है. आज़ाद ने Medical Legak Case Report का हवाला देते हुए ये भी कहा कि महिला के शरीर पर हल्के चोट का निशान भी हैं.
कोर्ट ने आरोपी के गवाहों को ख़ारिज कर दिया. मामले में सज़ा अगले मंगलवार को सुनाई जाएगी.
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