अब सार्वजनिक स्थल पर थूकना आसान नहीं होगा. बेपरवाह होकर सड़क पर थूकने वाले को दंडित किया जायेगा. ख़बर के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों के लिये सरकार ने कड़ा रुख़ अपनाया है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेशों के तहत पब्लिक प्लेस पर थूकना अब आपदा प्रबंधन क़ानून के अंंतर्गत अपराध माना जायेगा. 

businesstoday

इसके साथ ही नये नियमों के तहत पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनना भी अनिवार्य है. वहीं अलग-अलग शहरों में नगरपालिका क़ानून के तहत सार्वजनिक स्थान पर थूकना अपराध की श्रेणी में आता है. पर शायद ही किसी ने इस क़ानून को गंभीरता से लिया हो. बृह्न मुंबई महानगरपालिका के निर्देशों के तहत अगर सार्वजनिक स्थान पर थूकते पाये गये, तो एक हज़ार रुपये जु़र्माना भरना होगा. ठीक कुछ ऐसा ही नियम दिल्ली और बाकि राज्यों में भी है. 

swarajyamag

वहीं तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, नागालैंड, बिहार, झारखंड और असम में कोरोना वायरस के कहर के बीच धूम्रपान पर रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है. 

indiatvnews

गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, समेकित संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 (बी) के तहत, थूकने पर ज़ुर्माना लगाया गया है. रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना ज़ुर्माने के साथ दंडनीय भी होगा. इसके साथ ही तंबाकू, शराब और गुटखे की बिक्री पर सख़्त प्रतिबंध होना चाहिये. 

कृपया सरकार के आदेशों का पालन करें और कोरोना से निपटने में सहयोग दें. 

News के और आर्टिकल पढ़ने के लिये ScoopWhoop Hindi पर क्लिक करें.