कोविड19 की वजह से देश में मज़दूरों की बदहाली पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने Suo Moto Cognizance लिया. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा ‘मज़दूरों के घर जाने का किराया कौन वहन करेगा.’

मज़दूरों के हालात पर ग़ौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से मज़दूरों के खाने-पीने आदि के बारे में भी कई सवाल किए. सारी बातें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए-
– मज़दूरों से बस या ट्रेन का किराया नहीं लिया जायेगा. रेलवे का किराया राज्यों के बीच विभाजित होगा.

जस्टिस अशोक भूषण, एस.के.कौल और एम.आर.शाह ने केन्द्र और राज्य सरकार को ये निर्देश दिए.
देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ही लाखों मज़दूर अपने घर लौटने की कोशिशों में लगे हैं. कुछ घर पहुंच गये और कुछ की रास्ते में ही मौत हो गई. बीते 24 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर Suo Moto Cognizance लिया था.
Source- Live Law, Bar and Bench