सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के सभी पुलिस स्टेशनों, सीबीआई, एनआईए, ,ईडी, एनसीबी, डायरेक्ट्रेट ऑफ़ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और सीरियस फ़्रॉड इनवेस्टिगेशन के दफ़्तरों में ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं.  

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने एक अहम फैसले में केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी पूछताछ कक्षों और लॉक-अप में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण स्थापित करना सुनिश्चित करे. 

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जस्टिस आरएफ़ नरीमन की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि देश के हर पुलिस स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार, मुख्य गेट, लॉकअप, कॉरिडोर, लॉबी, रिसेप्शन एरिया, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के कमरे, थाने के बाहर और वॉशरूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं. 

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18 महीने तक सुरक्षित रखनी होगी CCTV रिकॉर्डिंग 

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, पुलिस स्टेशनों को CCTV की रिकॉर्डिंग को 18 महीने तक रखना ज़रूरी होगा. इसके अलावा हर ज़िले में मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना का भी आदेश दिया है. हिरासत में अपराधियों को दी गई यातनाओं की कोई भी शिकायत इन न्यायालयों द्वारा ही सुनी जानी चाहिए. 

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दो पैनल देखेंगे CCTV का कामकाज 

सीसीटीवी सिस्टम के कामकाज की देखरेख के लिए दो तरह के पैनलों का गठन किया जाएगा, राज्य स्तरीय पैनल में गृह सचिव, डीजीपी, राज्य महिला आयोग शामिल होगा, वहीं ज़िला स्तरीय पैनल में मजिस्ट्रेट एसपी शामिल होंगे.  

इस मामले में अगली सुनवाई 27 जनवरी, 2021 को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी लगने से संबंधित मामले में ये आदेश जारी किया है.