हमारी आस-पास की मिठाई की दुकानों में खुले कंटेनर या ट्रे में रखी हुई मिठाईयां बेची जाती हैं. इन्हें लेकर लोग संशय में रहते हैं कि कहीं ये ख़राब तो नहीं हो गई. अकसर ऐसी शिकायतें भी सुनने को मिलती हैं कि किसी दुकानदार ने कई दिनों पुरानी मिठाई बेच दी जिससे लोगों की तबियत ख़राब हो गई.
इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए Food Safety And Standards Authority Of India (एफ़एसएसएआई) ने एक नया रूल निकाला है. इसके अनुसार, 1 जून 2020 से स्थानीय मिठाई दुकानदारों को भी खुली मिठाइयों पर भी Manufacturing और Expiry Date लिखना अनिवार्य होगा. एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश में 97 प्रतिशत मिठाइयां खुली बिकती हैं. बस 3 फ़ीसदी की ही पैकिंग की जाती है.
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इस आदेश को जारी करते हुए FSSAI ने कहा, ‘खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और आम लोगों के हित में ये फै़सला किया गया है कि खुली और बिना पैक की हुई मिठाइयों के मामले में उस मिठाई के कंटेनर पर Manufacturing और Expiry Date लिखना अनिवार्य होगा.’
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आने वाली 1 जून से लागू होने वाले इस नियम का विरोध भी कई शहरों के दुकानदार करने लगे हैं. उनका कहना है कि इस नियम को लेकर कई परेशानियां हैं, जिन्हें लेकर उनसे कोई बात नहीं की गई. उनका कहना है कि सुबह बनने और शाम तक बेच दी जाने वाली जलेबी और लड्डू जैसी मिठाइयों पर मैन्यूफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखना कैसे संभव होगा.
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फे़डरेशन ऑफ़ स्वीट्स एंड नमकीन मैन्यूफैक्चरर्स (FSNM) ने इसे अव्यावहारिक बताते हुए बदलाव की मांग भी शुरू कर दी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ़िलहाल केवल पैकेट बंद मिठाइयों पर ही मैन्यूफ़ैक्चरिंग और एक्सपायरील डेट लिखना अनिवार्य है.
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