टीवी पर एक ऐड आता है, ‘सिर्फ़ एक सैरिडॉन और सिर दर्द से आराम… ना रहे पीड़ा ना रहे दर्द, सिर्फ़ एक सैरिडॉन’.

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अब ये ऐड टीवी पर कभी सुनाई नहीं देगा क्योंकि सरकार ने सैरिडॉन समेत 328 दवाईयां बैन कर दी हैं. हेल्थ मिनिस्ट्री ने 328 दवाईयों की मैन्युफ़ैक्चरिंग, सेल्स और डिस्ट्रिब्युशन को बैन कर दिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें, मिनिस्ट्री और इन दवाईयों को बनाने वाले मैन्युफै़क्चर्स के बीच 2016 से लीगल वॉर चल रही थी. इन दवाईयों में अधिकतर वो दवाईयां हैं, जो आसानी से केमिस्ट की दुकान पर मिल जाती है. लेकिन ये सभी दवाईयां अनसेफ़ हैं.

सरकार के इस निर्णय से लगभग 6000 ब्रैंड्स पर असर पड़ेगा, जिसमें पेनकिलर सैरिडॉन, स्किन क्रीम Panderm, डायबिटीज़ की Gluconorm PG जैसी कई दवाईयां भी शामिल हैं.

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2017 में 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ‘ड्रग टेक्निकल एडवाइज़री बोर्ड’ यानि DTAB से इन दवाईयों की जांच करने के लिए कहा था. जिसके बाद अब DTAB ने कोर्ट को 328 दवाईयों की लिस्ट दी, जो कि इंसानों के लिए अनसेफ़ हैं. हेल्थ मिनिस्ट्री ने इन्हीं दवाईयों को बैन कर दिया है.

बाकी बची हुई दवाइयों को लेकर कोर्ट ने कहा है कि इनकी एक बार फिर से जांच की जाएगी, अगर इनको भी अनसेफ़ पाया गाया, तो इन्हें भी बैन किया जाएगा.