बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए चीन पहले ही अपने यहां एक बच्चे की नीति को लागू कर चुका है. चीन की इसी राह पर चलते हुए असम सरकार ने दो बच्चों की नीति को लागू किया है. इस नीति के तहत अब सिर्फ़ वही लोग पंचायती और स्थानीय चुनावों में हिस्सा ले सकेंगे, जिनके ज़्यादा से ज़्यादा दो बच्चे होंगे. दो से ज़्यादा बच्चे होने की सूरत में व्यक्ति की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसे चुनाव के लिए अयोग्य ठहरा दिया जायेगा. विधान परिषद में कई दिनों तक इस विषय पर बहस होने के बाद आख़िरकार शुक्रवार को इस हरी झंडी मिल गई.
इस मौके पर असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि ‘जल्द ही ये नीति ज़मीनी स्तर पर लागू हो जायेगा, जिसके दायरे में राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले सरकारी अफ़सर भी शामिल होंगे.’ इस नीति के निशाने पर वो सरकारी अधिकारी भी होंगे, जो बाल विवाह जैसी गैर कानूनी हरकतों में संलिप्त पाए जायेंगे.
2001 की जनगणना के मुताबिक, असम की आबादी 2.66 करोड़ थी, जो 2011 में 3.12 करोड़ के पार पहुंच गई थी. 17.07% की दर से बढ़ी अनियमित जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है.
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