केंद्र सरकार ने देश की गिरती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 8 जून से ‘अनलॉक-1’ के तहत ऑफ़िस, शॉपिंग मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थानों खोलने के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की है. 

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गुरुवार को गृह मंत्रालय ने कहा कि, कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्षेत्र के संक्रमण मुक्त होने तक घर से काम करने की इजाज़त होगी. इस अवधि को अवकाश में नहीं गिना जाएगा. हालांकि, इस दौरान कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा व अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे. 

ये हैं गाइडलाइन की 7 बड़ी बातें- 

1- स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्‍चों, गर्भवती महिलाओं और बुज़ुर्गों को रेस्‍टोरेंट जाने से परहेज़ करने की सलाह दी है. रेस्‍टोरेंट में हर थोड़ी देर में हाथ धोते रहने की सलाह भी दी गई है. 

2- होटल-रेस्‍टोरेंट का मेन्‍यू डिस्‍पोज़ेबल होना चाहिए. बैठने के दौरान दो सीटों के बीच पर्याप्‍त दूरी रखनी होगी. ग्राहकों के जाने के बाद सीट सेनिटाइज़ करनी होगी. रेस्‍टोरेंट स्‍टाफ़ को ग्लव्ज़ और मास्क पहनना ज़रूरी होगा. कंटनमेंट ज़ोन में होटल, रेस्‍टारेंट आदि खोलने की इजाज़त नहीं होगी. 

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3- मॉल में आने-जाने वालों को रोकने व धार्मिक स्थलों पर मूर्तियों को न छूने, प्रसाद या चर्णामृत नहीं देने, भजन कीर्तन न करने जैसे निर्देश शामिल हैं. हालांकि, कंटनमेंट ज़ोन वाले इलाक़ों में पाबंदियां पहले की तरह ही लागू रहेंगी. 

4- खांसते या छींकते वक़्त मुंह और नाक को अच्‍छे से ढंकें. थूकने पर प्रतिबंध जारी रहेगा, इसके साथ ही सभी को आरोग्‍य सेतु ऐप डाउनलोड करने और उसके उपयोग की सलाह दी गई है. 

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5- 65 साल से अधिक उम्र के बुज़ुर्ग व 10 साल से कम उम्र के बच्‍चे धार्मिक स्‍थलों में नहीं जा सकते. प्रसाद बांटने पर भी रोक होगी. धार्मिक स्‍थलों को बार-बार सेनिटाइज़ करना होगा. थर्मल स्‍क्रीनिंग के साथ ही मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

6– होटल-रेस्‍टोरेंट और धार्मिक स्थलों स्‍टाफ़ और गेस्‍ट को आपस में संपर्क में आने से बचना होगा.सभी को कम से कम 6 फ़ीट की दूरी बनाकर रखनी होगी. हाथ गंदे न भी हों तो भी साबुन से कम से कम 40-60 सेकंड तक धोने की प्रैक्टिस करनी होगी. 

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7- धार्मिक स्थलों में संगीत बजेगा, लेकिन कलाकारों को जुटाकर भजन-कीर्तन जैसे समारोह आयोजित नहीं होंगे. परिसर में केवल बिना संक्रमित लोगों को ही अनुमति दी जाएगी. कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पोस्टर, स्टैंड, ऑडियो व वीडियो क्लिप नियमित रूप से चलाने होंगे.   

 दफ़्तरों के लिए जारी की हैं ये गाइडलाइन्स- 

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1- किसी भी क्षेत्र में ऑफ़िस खोलने से पहले पूरे इलाक़े को सैनेटाइज़ किए जाने के बाद ही काम शुरू किया जा सकेगा. 

2- ऑफ़िस में सिर्फ़ बिना लक्षण वाले लोगों को ही एंट्री की अनुमति होगी. इस दौरान कर्मचारियों का मास्क पहनना अनिवार्य होगा. 

3- अगर किसी ऑफ़िस में कोरोना के 1 या 2 मामले पाए जाते हैं, तो पूरे ऑफ़िस को बंद करने की ज़रूरत नहीं है. 

4- अगर किसी ऑफ़िस कोरोना के अधिक मामले सामने आते हैं, तो पूरी बिल्डिंग को 48 घंटे के लिए बंद करना होगा. सभी कर्मचारी तब तक घर से ही काम करेंगे. 

5- सभी दफ़्तरों में सैनिटाइज़र मशीन व ऑफ़िस के एंट्री गेट पर शरीर के तापमान की जांच करने के लिए उचित मशीनों का होना ज़रूरी होगा. 

6- कोरोना वायरस से संक्रमित क्षेत्रों में मेडिकल और अन्य ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी ऑफ़िस पूरी तरह से बंद रहेंगे. 

शॉपिंग मॉल्स के लिए जारी की हैं ये गाइडलाइन्स- 

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1- शॉपिंग मॉल्स के एंट्रेंस पर हैंड सैनिटाइज़र व थर्मल स्क्रीनिंग जैसे उपाय रखने अनिवार्य हैं. बिना कोरोना लक्षण वाले कर्मचारियों को ही एंट्री की अनुमति होगी. 

2- मॉल परिसर और पार्किंग के बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है. ग्रुप में लोगों के खड़े होने पर भी पाबंदी होगी. 

3- लिफ़्ट में एक बार में जाने वाले लोगों की संख्या सोशल डिस्टेंसिग के नियमों के हिसाब से तय होगी. एस्केलेटर्स में एक सीढ़ी छोड़कर ही दूसरा शख़्स खड़ा हो सकता है. 

4- मॉल्स के फ़ूड कोर्ट और रेस्टोरेंट में बैठने की क्षमता 50 प्रतिशत रखनी होगी. जबकि बच्चों के खेलने के गेमिंग सेक्शन व सिनेमा हॉल फ़िलहाल बंद रहेगें. 

5- सभी मॉल के लिए ‘सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट’ की गाइडलाइंस का पालन करना ज़रूरी है. इस दौरान एयर कंडीशनर (AC) का तापमान 24-30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना होगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40-70 प्रतिशत बनाए रखनी होगी.