बीते रविवार को भारत में कोरोना वायरस के सर्वाधिक 9,971 नए मामले दर्ज किए गए थे. बावजूद इसके केंद्र सरकार ने बीते गुरुवार को ‘अनलॉक-1’ के तहत देशभर के सभी शॉपिंग मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों खोलने को लेकर एक नई गाइडलाइंस जारी की थी.

आज से देशभर में मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल कई तरह के सुरक्षा इंतज़ामों के साथ पूरी तरह से खुलने जा रहे हैं. हालांकि, कंटनमेंट ज़ोन में इन्हें खोलने की इजाज़त नहीं होगी. इस दौरान मॉल, होटल, रेस्टारेंट आदि के खोलने और न खोलने को लेकर राज्य सरकारें अपने-अपने हिसाब से फ़ैसला लेंगी.

आइये जानते हैं इस दौरान ग्राहकों व दुकानदारों को क्या-क्या सावधानियां बरतनी होंगी?
1- शॉपिंग मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों के एंट्रेंस पर हैंड सैनिटाइज़र व थर्मल स्क्रीनिंग जैसे उपाय रखने अनिवार्य होंगे. बिना कोरोना लक्षण वाले कर्मचारियों को ही एंट्री की अनुमति होगी.
2- इसके अलावा मंत्रालय ने 65 साल के ऊपर के बुज़़ुर्गों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गभर्वती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों को मॉल व धार्मिक स्थलों में नहीं जाने की सलाह दी है.
3- होटल व रेस्टोरेंट का मेन्यू डिस्पोज़ेबल होना चाहिए. बैठने के दौरान दो सीटों के बीच पर्याप्त दूरी रखनी होगी. ग्राहकों के जाने के बाद सीट सेनिटाइज़ करनी होगी. रेस्टोरेंट स्टाफ़ को ग्लव्ज़ और मास्क पहनना ज़रूरी होगा.

4- धार्मिक स्थलों पर मूर्तियों को न छूने, प्रसाद या चर्णामृत नहीं देने, भजन कीर्तन न करने जैसे निर्देश शामिल हैं. हालांकि, कंटनमेंट ज़ोन वाले इलाक़ों में पाबंदियां पहले की तरह ही लागू रहेंगी.
5- शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों में जाने वाले लोगों को ‘आरोग्य सेतु ऐप’ डाउनलोड करने और उसके उपयोग की सलाह भी दी गई है.
6- सभी होटल व रेस्टोरेंट मालिकों को विज़िटर्स की पूरी जानकारी रखनी होगी. इस दौरान विज़िटर्स को अपना पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, विदेश यात्रा और बीमारी का ब्यौरा देना होगा.

7- सभी होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल में AC 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तक ही चलाने की अनुमति होगी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40-70 प्रतिशत बनाए रखनी होगी.
8- शॉपिंग मॉल व होटल के लिफ़्ट में एक बार में जाने वाले लोगों की संख्या सीमित होगी. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिग के नियमों पालन करना होगा. एस्केलेटर्स में एक सीढ़ी छोड़कर ही दूसरा शख़्स खड़ा हो सकता है.
9- होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल के फ़ूड कोर्ट में लोगों के बैठने की क्षमता 50 प्रतिशत रखनी होगी. जबकि बच्चों के खेलने के गेमिंग सेक्शन व सिनेमा हॉल फ़िलहाल बंद रहेगें.

10- धार्मिक स्थलों में संगीत बजेगा, लेकिन कलाकारों को जुटाकर भजन-कीर्तन जैसे समारोह आयोजित नहीं होंगे. परिसर में केवल बिना संक्रमित लोगों को ही अनुमति दी जाएगी. कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पोस्टर, स्टैंड, ऑडियो व वीडियो क्लिप नियमित रूप से चलाने होंगे.

11- धार्मिक स्थलों में आने वाले श्रद्धालुओं को अपने जूते-चप्पल गाड़ी में ही छोड़ने होंगे. जिनके पास गाड़ी नहीं है, उन्हें ख़ुद ही इसकी व्यवस्था करनी होगी.