कोरोना संकट के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को ‘Unlock 4’ की गाइडलाइंस जारी कर दी है. ‘Unlock 4’ 1 सितम्बर से 30 सितंबर तक लागू रहेगा. 

बता दें कि सरकार ने शर्तों के साथ 7 सितंबर से देशभर में मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी है. 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की अनुमति होगी, लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग मौजूद रह सकेंगे. सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें अभी भी बंद रहेंगे. 

india

आइये जानते हैं कि अनलॉक-4 के लिए जारी गाइडलाइंस में किन सुविधाओं को मिली है इजाज़त और किन पर बरकरार रखी गई है पाबंदियां- 

1- स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. हालांकि, 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ़ के लिए स्कूल खोलने की इजाजत. 

2- गृह मंत्रालय द्वारा मंज़ूर यात्रा को छोड़कर सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) 30 सितंबर तक बंद रहेंगी. 

4- कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर स्थित स्कूलों में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अभिभावक की लिखित सहमति से जाने की अनुमति दी जा सकती है. 

5- राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है. 

6- कंटेनमेंट ज़ोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक सख्ती से लागू रहेगा. राज्य /केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी.