अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों और कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर पूरे देश में सारी गतिविधियां अगले पंद्रह दिनों में शुरू हो जाएंगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस बुधवार को जारी कर दी है. 

गृह मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, व्यापार मेला, स्वीमिंग पूल और इंटरनेट पार्कों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाज़त होगी. इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को भी अनुमति मिल गई है, लेकिन इस पर फ़ैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है.

जानिए अनलॉक 5 से जुड़ी पूरी डिटेल

– 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन दर्शकों के लिए सिर्फ़ 50 फ़ीसदी सीटों का ही इस्तेमाल हो सकेगा. 

bloombergquint

– व्यापार मेले आयोजित करने की भी 15 अक्टूबर से इजाज़त होगी, लेकिन इसमें आम लोग शामिल नहीं हो सकते.

– एंटरटेनमेंट पार्क भी 15 अक्टूबर से खुल सकेंगे, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय एसओपी जारी करेगा.

 – खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूलों के इस्तेमाल की इजाजत दी जाएगी. इसके लिए यूथ अफ़ेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय की तरफ से एसओपी जारी किया जाएगा.

– अनलॉक 5 में स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने का फ़ैसला राज्य सरकारों को दिया गया है. इसके लिए अभिभावकों की लिखित सहमति भी ज़रूरी होगी. ऑनलाइन पढ़ाई को बंद नहीं किया जाएगा. छात्रों को स्कूल जाने या ऑनलाइन क्लास में भाग लेने की छूट होगी. स्कूल की ओर से कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा.

timesofindia

– उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल पीएचडी, साइंस और टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में पीजी के छात्रों के लिए लैब कार्यों की अनुमति होगी. इन्‍हें 15 अक्टूबर से खोलने की इजाज़त होगी.

– सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य कार्यक्रमों में अब 100 से ज़्यादा लोग हिस्सा ले सकेंगे, लेकिन बंद जगह पर अगर समारोह होगा, तो कुल क्षमता के 50 फ़ीसदी लोग ही हिस्सा ले सकेंगे. राज्य सरकारें इसके लिए एसओपी जारी करेंगी.

इसी के साथ गृह मंत्रायल ने साफ़ कर दिया है कि राज्य सरकारें अपनी तरफ़ से कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर कोई लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगी. राज्य के भीतर या दो राज्यों के बीच सामान और लोगों के आने-जाने पर कोई मनाही नहीं होगी. वहीं, सरकार द्वारा स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के अलावा सभी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फ़िलहाल पाबंदी रहेगी.

dnaindia

साथ ही 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों, दूसरी बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है.