अगली बार अगर ग़लती से भी लाइसेंस, आर.सी. वगैरह घर भूल गए तो हो सकता है आपको चालान भरने के लिए दूसरों से उधार लेना पड़े, ख़ासकर मंथ ऐंड में!


नया Motor Vehicle Act लागू होने के 24 घंटों के अंदर, गुरुग्राम में दो स्कूटर चालकों पर 23 हज़ार और 24 हज़ार का चालान लग गया. दोनों ही स्कूटर चालकों का गुरुग्राम ट्रैफ़िक पुलिस ने एक ही जगह पर चालान काटा, ज़िला अदालत के पास, पुलिस कमीश्नर के दफ़्तर से 500 मीटर की दूरी पर.  

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बीते सोमवार को 35 वर्षीय दिनेश मदन अपनी होंडा एक्टिवा पर सवार होकर गुरुग्राम कोर्ट गए थे. 11 बजे वापस लौटते वक़्त ट्रैफ़िक पुलिस ने उसे हेल्मेट न पहनने के लिए रोका. पुलिस ने उससे लाइसेंस, गाड़ी के कागज़, आरसी, इंश्योरेंस पेपर और पॉल्यूशन सर्टिफ़िकेट मांगा. दिनेश के पास कुछ भी नहीं था.


दिनेश को 15 मिनट में कागज़ात लाने को कहा गया पर ये संभव नहीं था क्योंकि वो दिल्ली में रहता था. ट्रैफ़िक पुलिस ने उस पर लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने के लिए 5000, आर.सी. न होने का 5000, इंश्योरेंस का 2000, पॉल्युशन सर्टिफ़िकेट न होने का 10,000 और हेल्मेट न होने का 1000 रुपए चालान काटा. 

हफ़्तेभर पहले ये सब का जुर्माना 2700 रुपए होता.  

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बीते मंगलवार को गुरुग्राम निवासी अमित अपने दोस्त के साथ राजीव चौक जा रहा था. उस पर भी 24,000 का जुर्माना लगाया गया.


दिनेश और अमित दोनों की ही गाड़ियां ज़ब्त कर ली गई है.   

अमित ने Times of India से बातचीत करते हुए बताया कि वो उतने पैसे नहीं दे सकता और उसे उम्मीद है कि जुर्माना का पैसा कम हो जाएगा. वहीं दिनेश ने ANI से बातचीत में कहा कि उसकी स्कूटी की रक़म 15000 है. उसने घर से आरसी की कॉपी WhatsApp पर मंगवा ली थी पर पुलिस ने तब तक चलान काट दिया था. अगर वो थोड़ा रुकते तो चलान के रुपए कम हो जाते. दिनेश भी यही चाहता है कि जुर्माने की रक़म में छूट दी जाए.

ट्विटर पर लोगों को ये 23000 वाला जुर्माना पसंद नहीं आया-