अगली बार अगर आप इंदौर के किसी पब्स, नाइट क्लब्स या बार में जाना चाहते हैं तो साथ में ID कार्ड रखना न भूलिएगा, वरना ऐंट्री नहीं मिलेगी. लीगल ड्रिंक ऐज का सुबूत देने के लिए ID कार्ड ज़रूरी है.

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Times of India की एक रिपोर्ट के अनुसार, इंदौर में कुछ दिन पहले ज़िलाधिकारी ने 6 पब्स/बार्स को सील कर दिया था. इन पब्स और बार्स पर माइनर्स को शराब और तंबाकू बेचने का आरोप लगा था. इसके बाद अब Excise Department ने विज़िटर्स के लिए ID कार्ड्स अनिवार्य कर दिया है. 

इंदौर के Assistant Excise Commissioner राज नारायण सोनी ने Times of India को बताया, 

हमने सभी FL-2 लाइसेंस वाले पब्स/बार्स को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो सभी विज़िटर्स को एंट्री देते वक़्त और अल्कोहल सर्व करते वक़्त आइडेंटिटी प्रूफ़ चेक करें और इसको रेजिस्टर पर भी मेंटेन करें. 
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सोनी ने ये भी बताया कि The Madhya Pradesh Excise Act, 1915 के सेक्शन 23 के अनुसार 21 साल से कम उम्र के लोगों को लिकर सर्व करने पर पाबंदी है और पब्स/बार्स को इसका पालन करना अनिवार्य है.