राजस्थान की अलवर कोर्ट ने 2017 में पहलु ख़ान की लिंचिंग के 6 आरोपियों को बरी कर दिया है.


Additional District Judge, सरिता स्वामी ने बुधवार को 2017 के मामले की सुनवाई करते हुए मोबाईल रिकॉर्ड्स और Cow Shelter के केयरटेकर के बयान के आधार पर सभी आरोपियों को बरी कर दिया है.   

India Today की रिपोर्ट के अनुसार, पहलू ख़ान के परिवार के वक़ील, क़ासिम ख़ान ने कहा, ‘केस में राजनैतिक दबाव था. हमें उम्मीद थी कि सातों आरोपियों को कम से कम उम्रक़ैद की सज़ा मिलेगी.’ 

इससे पहले राजस्थान पुलिस ने भी सभी आरोपियों को क्लिन चिट दे दी थी. पुलिस ने पहलू ख़ान के ख़िलाफ़ चार्जशीट फ़ाइल कर दी. पुलिस ने चार्जशीट में मृत पहलू ख़ान के अलावा जिस गाड़ी में पहलू ख़ान गाय लेकर जा रहा था उसके मालिक, जगदीश प्रसाद का भी नाम दिया था. पहलू ख़ान के अलावा उसके दोनों बेटे (इरशाद और आरिफ़) का भी नाम चार्जशीट में दिया गया था. 

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