पूरी दुनिया कोरोना वायरस से बच नहीं पा रही है. इसके चलते सरकार की तरफ़ से कई तरह के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं. कहीं ऑफ़िसों में वर्क फ़्रॉम होम हो रहा है, तो कहीं सारे पब्लिक प्लसेस में रोक लगा दी गई है. अब गुरूग्राम के आईएएस ऑफ़िसर अमित खत्री ने गुरूग्राम के सभी स्वीमिंग पूल, स्पा, मॉल, सिनेमाघरों, नाइट क्लब और जिम को 31 मार्च तक बंद रखने का फ़ैसला लिया है. 

अधिसूचना के अनुसार, शहर के फ़ार्मेसियों, किराने की दुकानों और सुपर बाज़ारों को फ़िलहाल बंद करने के आदेश से छूट दी गई है. 

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इसके अलावा डाइनिंग सुविधा वाले सभी रेस्टोरेंट में 50 लोगों को ही इकट्ठा होने के आदेश जारी किए गए हैं. इसी तरह, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक सहित सभी समारोहों को भी अधिकतम 50 व्यक्तियों तक ही सीमित रखा गया है. 

सैलून, ब्यूटी पार्लर और ग्रूमिंग सेंटर के मालिकों को अपने परिसर को साफ़ करने और अपने परिसर में सैनिटाइज़रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है. साथ ही, निजी कैब ऑपरेटरों को भी अपने वाहनों को बार-बार हटाने के लिए कहा गया है.

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आदेश के अनुसार, सरकारी कार्यालयों में काम करने वाली जनता को भी कम से कम किया जाना चाहिए.

अधिसूचना में कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा. 

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