अंगदान जीवन का एक उपहार है और यह एक परोपकारी और नैतिक कार्य है. ये जानते हुए भी लोग अंगदान करने से हिचकते हैं. ‘ऑर्गन डोनेशन’ यानि जीवित रहते हुए या मरने के बाद ‘अंगदान’ करने पर आज देश-विदेश में चर्चा हो रही है. मगर इसी बीच फ्रांस में एक ऐसा कानून बनाया गया है, जिससे फ्रांस का हर नागरिक खुद-ब-खुद Organ और Tissue डोनर बन गया है. इस नए क़ानून ‘Presumed Consent Law’ (परिकल्पित सहमति क़ानून) में ऐसा माना जाएगा कि मृतक व्यक्ति ने अपनी सहमति से अंगो को दान किया है, भले ही उसके परिजन इसके खिलाफ़ क्यों न हों.

फ्रांस में साल 2017 से पहले, Organ और Tissue डोनेशन में अकसर स्पष्ट रूप से अंगदाता के विचारों को वरियता दी जाती थी. अगर अंगदाता अपने अंग दान करने से मना कर देता था, तो डॉक्टर्स उसके परिवार वालों या परिजनों से इसकी सहमति लेते थे. असकर ऐसे मामलों में परिवार वाले मना ही कर देते थे.

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लेकिन 1 जनवरी 2017 से लागू फ्रांस के नए कानून के मुताबिक, फ्रांस में हर व्यक्ति को अंग और उत्तक दाता मान लिया गया है. जो लोग अपने अंगों का दान नहीं करना चाहते हैं, वो अपना नाम National Rejection Register में दर्ज़ करवा सकते हैं, जिससे उनकी सहमति नहीं मानी जाएगी और मरने के बाद उनके अंगों का दान नहीं किया जाएगा.

राष्ट्रीय एकजुटता के नाम पर बने इस नए क़ानून ‘Presumed Consent Law’ में सरकार अब यह मान कर चल रही है कि फ्रांस का हर नागरिक ऑर्गन और टिश्यू डोनर होगा. इस सिद्धांत को फ्रांस के Biomedicine Agency ने चुना है. इसने अपनी वेबसाइट पर लिखा है, ‘कानून कहता है कि अब हम सभी ऑर्गन और टिश्यू डोनर हैं, जब तक हम अपनी असहमति नहीं जता देते या फिर अपना इनकार प्रकट नहीं कर देते.’

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मृत्यु के समय डॉक्टर्स सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित व्यक्ति National Rejection Register में शामिल है या नहीं. डॉक्टर्स यह भी जांच करेंगे कि क्या संबंधित व्यक्ति ने कभी परिवार वालों के सामने अंगदान को लेकर मौखिक या लिखित रज़ामंदी दी है या नहीं.

गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति अपने ऑर्गन को डोनेट करने के लिए ऑनलाइन रजिस्टर कर सकता है या फिर अपने स्थानिय DMV में रजिस्टर कर सकता है. American Transplant Foundation के मुताबिक, अभी वर्तमान में जीवन रक्षक अंग प्रत्यारोपण के लिए एक लंबी वेटिंग लिस्ट है. हर 10 मिनट में National Waiting List में एक नाम जुड़ता जाता है. U.S. Department of Health & Human Services के मुताबिक, साल 2015 में जीवित या मृत व्यक्ति से 37,910 ऑर्गन्स डोनेट किये गये.

Source: huffingtonpost 

Feature image source: The Order of the Good Death