जब से सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमाघरों में फ़िल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान को बजाए जाने और उसके सम्मान में लोगों का खड़ा होना अनिवार्य किया है, तब से शारीरिक रूप से अक्षम लोगों की समस्याएं भी सामने आने लगी हैं. बहुत से दिव्यांग लोगों ने अपनी इस परेशानी को सबके सामने भी लाया है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कुछ लोगों ने तो ये कह दिया है कि दिव्यांगों को सबके साथ थिएटर्स में जाने से रोक दिना चाहिए.

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों की समस्या पर ध्यान देते हुए यह स्पष्ट किया था कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के दौरान शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है.

लेकिन सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के दौरान दिव्यांग कैसे राष्ट्रगान के प्रति सम्मान जाहिर करेंगे, इस सिलसिले में केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने एक फ्रेश गाइडालाइन जारी की है, जिसके अनुसार-

  • जब राष्ट्रागान बज रहा हो, तो दिव्यांग बैसाखी या व्हीलचेयर से ना हिलें. व्हील चेयर पर स्थिर रहें.
  • दिव्यांगों को शारीरिक रूप से अधिकतम सतर्कता बनाएं रखना चाहिए.
  • बौद्धिक रूप से दिव्यांग लोगों को राष्ट्रगान के सम्मान के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए.
  • गंभीर रूप से बौद्धिक विकलांग लोगों को इससे मुक्त रखा जाएगा.
  • मूक-बधिरों को राष्ट्रगान के दौरान चुपचाप बिना किसी गतिविधि करते हुए खड़ा होना होगा.
  • जनता में जागरूकता होनी चाहिए, ताकि राष्ट्रगान के समय दिव्यांगों द्वारा किसी तरह की प्रतिक्रिया न होने के बाद उन्हें टारगेट न किया जाए.

हालांकि, सरकार की इस गाइडलाइन की ट्विटर पर लोगों ने आलोचना भी की है.