लॉकडाउन की वजह से बिगड़ी देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये शराब की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया. पर शराब की दुकानें खुलते ही जगह-जगह सोशल सोशल डिस्‍टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी. इन्हीं हालातों को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब सरकार ने शराब की होम डिलीवरी कराने का निर्णय लिया है. 

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रिपोर्ट के मुताबिक, Excise डिपार्टमेंट ने राज्य में शराब की होम डिलीवरी के नये नियम जारी किए हैं. इन नियमों के अनुसार, एक समूह में सिर्फ़ 2 लोगों को शराब की होम डिलीवरी करने की अनुमति मिलेगी. होम डिलीवरी के लिये आधिकारिक पास होना आवश्यक है. इसके साथ ही एक परिवार में सिर्फ़ 2 लीटर शराब ही मुहैया कराई जाएगी. 

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रिपोर्ट के अनुसार, शराब डिलीवरी करने वाला व्यक्ति सिर्फ़ विभाग द्वारा अधिकृत वाहन ले जाने के लिए प्रतिबंधित होगा. इसके साथ ही शराब की दुकान पर सिर्फ़ 5 लोग ही खड़े रह सकते हैं. इससे ज़्यादा लोगों को खड़े होने की अनुमति नहीं मिलेगी. कुल मिलाकर शराब की दुकान पर सोशल डिस्‍टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा. इसके साथ ही दुकानों पर साफ़-सफ़ाई की व्यवस्था की जायेगी. दुकान खोलने की इजाज़त क्षेत्र में ज़िला प्रशासन की ओर से ही मिलेगी. 

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पंजाब सरकार की तरह बाकि राज्यों को भी ये नियम अपनाना चाहिये, ताकि शराब की वजह से बाकि ज़िंदगियां ख़तरे में न आएं. इसके साथ ही आप भी ये ध्यान रखें, जान है तो जहान है. शराब आज नहीं तो कल मिल ही जायेगी, लेकिन सोशल डिस्‍टेंसिंग का उल्लंघन करके दूसरों की ज़िंदगियों के साथ न खेलें. 

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